
आखिरकार तीन तलाक बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास, अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बनेगा
नई दिल्ली (एजेंसी) | लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी तीन तलाक बिल मंगलवार को पास हो गया। राज्यसभा में बिल पर करीब 4 घंटे बहस हुई। इस बार यह बिल 25 जुलाई को लोकसभा से पास हुआ और 5 दिन बाद ही राज्यसभा में वोटिंग हुई। इसके पहले बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजने का प्रस्ताव भी 84 के मुकाबले 100 वोटों से गिर गया। इस बिल के बनने से अब तीन तलाक गैर-कानूनी होगा और दोषी को 3 साल की सजा होगी। साथ ही पीड़ित महिलाएं अपने और नाबालिग बच्चों के लिए गुजारा-भत्ता मांग सकेंगी।
अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह बिल दो बार लोकसभा से पास हो चुका था, लेकिन राज्यसभा में अटक गया
अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने तलाक-ए-बिद्दत यानी एक बार में तीन तलाक को असंवैधानिक और गैर-कानूनी करार दिया था। इसके बाद 2 साल में यह बिल 2 बार लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में अटक गया। आम चुनाव के बाद तीसरी बार