
हाईकोर्ट ने एजेएल की याचिका खारिज की, खाली करना होगा हेराल्ड हाउस
नई दिल्ली (एजेंसी) | आदेश दिया था कि वह दो सप्ताह के भीतर हेराल्ड हाउस खाली कर दे। इसमें जज ने कहा था कि एजेएल के 99 फीसदी शेयर यंग इंडिया (वाईआई) को ट्रांसफर करने पर उसकी 400 करोड़ से अधिक की संपत्ति भी गोपनीय तरीके से ट्रांसफर हो जाती है। इस निर्णय को एजेएल ने बेंच में चुनौती दी थी। वाईआई में सोनिया, राहुल गांधी शेयरधारक हैं।
केंद्र सरकार ने यह दी थी दलील
केंद्र सरकार की ओर से सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन एजेएल 2008 में बंद कर चुकी है और कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दे चुकी है। कंपनी ने लीज की शर्तों का उल्लंघन कर हेराल्ड हाउस को किराए पर दिया था। इसके अतिरिक्त चालाकी से कंपनी के शेयर यंग इंडियन कंपनी को ट्रांसफर कर दिए गए। यह समाचार पत्र प्रकाशन और प्रिंटिंग के लिए एजेएल को दिया गया था, लेकिन यह काम बंद कर दिया गया। यंग इंडियन का निर्माण एज